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मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना

दिनांक : 12/04/2005 - 31/03/2020 | सेक्टर: ग्राम उद्योग विभाग

उद्यमों की स्थापना के लिए बैंकों को निधि द्वारा व्यक्तिगत वित्तपोषण के जरिए रोज़गार / स्व रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश खादी और गांववार योजना।
योजना का उद्देश्य: –
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए, ग्रामीण शिक्षा के शहरों में पलायन को हतोत्साहित करना और गांव में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को 10.00 लाख रुपये तक का भुगतान करने में सक्षम होगा।
काम का क्षेत्र: –
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत, सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों को समय-समय पर अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया।
योग्य उद्यमियों: –
1- बेरोजगार युवाओं को प्राथमिक प्रशिक्षण के साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस से प्रशिक्षण देना
2- शिक्षित बेरोजगार युवा / युवा महिलाओं ने अपनी सरकारी सेवा समाप्त कर दी है
3- प्रशासन की अन्य योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवार
4- परंपरागत कारीगरों और स्व-नियोजित महिलाओं में रुचि रखते हैं
5- ग्राम चिकित्सा के विषय के साथ उम्मीदवार पास
6 रोजगार निवासी पंजीकृत कार्यालय
लाभार्थियों का चयन: –
बोर्ड / सरकार द्वारा गठित चयन समिति, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से लाभार्थियों का चयन
लाभार्थियों का चयन: –
1- आयु 18 से 50 साल
अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी 2 – 50% तक
3- स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता
4- स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन के लिए।
अपेक्षित दस्तावेज: –
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत अधिकारी, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, सत्यापन प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
परियोजना के लिए अधिकतम ऋण सीमा और देय ब्याज की अवधि: –

लाभार्थी:

छात्र, महिला, दिव्यांग , पूर्व सैनिक , एससी / एसटी , ओबीसी, जनरल, अल्पसंख्यक

लाभ:

व्यक्तिगत अनुदान सब्सिडी

आवेदन कैसे करें

अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट देखें : http://upkvib.gov.in/

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