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निराश्रित महिला पेंशन

दिनांक : 01/04/2015 - 31/03/2020 | सेक्टर: विधवा पेंशन

पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन हेतु ग्रामीण लाभार्थी अपना आॅन लाइन आवेदन करके हार्ड काॅपी संबधित खंड विकास अधिकारी तथा शहरी लाभार्थी अपना आॅन लाइन आवेदन करके हार्ड काॅपी संबधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे| सत्यापन के उपरान्त उक्त अधिकारीओं द्वारा आॅन लाइन भेजने के बाद जिला परिवीक्षा विभाग फाइनल लॉक करेंगे | उक्त प्रक्रिया के उपरान्त लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन पैसे आ जाते है |

लाभार्थी:

निराश्रित महिला

लाभ:

वित्तीय सहायता

आवेदन कैसे करें

लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेख – आय प्रमाण पत्र रु. 2 लाख तक , बैंक पासबुक, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, और 1 फोटो।
अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट देखें : http://sspy-up.gov.in/

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